हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में राहत देने के लिए अहम फैसला लिया गया है। राज्य की अग्निवीर नीति के तहत आने वाले ग्रुप-C पदों पर सीधी भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित भर्ती परीक्षाओं से छूट देने को मंजूरी दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य सैन्य सेवा पूरी करने के बाद युवाओं के लिए राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
ग्रुप-C पदों पर भर्ती में मिलेगी राहत
10 अक्टूबर को सामने आए कैबिनेट के फैसले के अनुसार, हरियाणा की अग्निवीर नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप-C पदों की सीधी भर्ती में पात्र पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित परीक्षाओं से छूट मिलेगी। इससे सैन्य सेवा का अनुभव रखने वाले युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर पाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, इस छूट का लाभ राज्य की नीति और लागू भर्ती नियमों के तहत पात्र उम्मीदवारों को ही मिलेगा।
इन पदों के लिए भी शारीरिक परीक्षण में छूट
कैबिनेट ने कुछ विशेष पदों पर भर्ती के दौरान शारीरिक परीक्षण से छूट देने को भी मंजूरी दी है। इनमें वन्यजीव रक्षक, इंडियन रिजर्व बटालियन के कांस्टेबल, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के कांस्टेबल और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर जैसे पद शामिल हैं।
इन पदों पर छूट का लाभ संबंधित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार मिलेगा।
पूर्व अग्निवीरों के रोजगार पर सरकार का जोर
हरियाणा सरकार का यह कदम सैन्य सेवा के बाद पूर्व अग्निवीरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे सरकारी भर्ती में उनकी भागीदारी बढ़ाने और उनके अनुभव का उपयोग करने में मदद मिल सकती है।हालांकि, नियुक्तियां निर्धारित आरक्षण, पात्रता मानदंडों और अन्य लागू भर्ती प्रावधानों के अधीन होंगी।









